Anganwadi Assistant Recruitment under Jashpur Dist Manora-2 (Aasta): 8 वी पास जशपुर जिला के अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिका के 66 पद पर बंपर भर्ती अंतिम तिथि 04-09-2024

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Anganwadi Assistant Recruitment under Jashpur

Anganwadi Assistant Recruitment under Jashpur Dist Manora-2: एकीकृत बाल विकास सेवाएं परियोजना के अंतर्गत जशपुर जिले के मनोरा 2 की महिलाओं के लिए 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 65 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अतः जो महिला अभ्यर्थी आवेदन करना चाहती हैं, वे परियोजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं मनोरा 2 आस्ता के कार्यालय में जाकर 20-08-2024 से 04-09-2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

Anganwadi Assistant Recruitment under Jashpur ( रिक्त पद का विवरण )

पद का नामरिक्त पदों की संख्या
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता1
आंगनवाड़ी सहायिका65

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु रिक्त केंद्र

ग्राम पंचायतग्राम का नामआंगनवाडी केन्द्रपद
हर्रीखड़खोनागढ़ाटोलीआंगनवाड़ी कार्यकर्ता

Anganwadi Assistant Recruitment Educational Qualification ( आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता )

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु12वीं बोर्ड उतीर्ण
आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु8वीं बोर्ड उतीर्ण

Advertisement for Anganwadi Assistant Recruitment ( आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती हेतु विज्ञापन )

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आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए ( एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका/सह-सहायिका को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। )
  • उस ग्राम / नगरीय क्षे्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे। (टीप:- मतदाता परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)
  • संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्तित में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।
  • यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
  • आवेदन पत्र के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र अलग से स्वीकार या विचार नहीं किया जावेगा।
  • गरीबी रेखा परिवार होने पर, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़े का उपयोग करने बाबत् सुस्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं, इन्हीं निदेशों के प्रकाश में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। इसके संबंध में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य नगरपालीका अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत जशपुर के द्वारा ग्रेडिंग पद्यती वाले गरीबी रेखा का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण – पत्र ही स्वीकर किये जावेंगे।
  • विधवा आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।
  • आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। ( शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। )

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